Code of Conduct

✍ Today, the Code of Conduct has been Applicable  throughout the country.



Wherever you come anywhere, you have to give full details of that amount if you have more than 30,000 cash amount.

If the entire details are not given, the amount can be confiscated by the police. You will get back the amount confiscated by the police only after the code of conduct is over.


If you are taking your personal vehicle, then the carriage related original documents will be checked everywhere along with the diving license.


Be cautious and follow the rules of code of conduct


So everyone is requested to take cash cash with you as per the need, even during the wedding, marriage is a marriage season.


Whether it is business or household goods, if the money is withdrawn from the bank, then take the statement of the bank along with the passbook and the trader or any other shopkeeper should not export the import of bills.



Jewelery shopkeepers or artisans do not export gold jewelery or phoenix without the import of the bill, otherwise if the goods are seized, the code of conduct will be exempted after May 23!


Farmers should also keep the receipt with cash if goods get cash payment!




✍आज से पूरे देश भर में चुनाव आचार संहिता लग गई है

जिसके अंतर्गत आप कहीं पर भी आते जाते हो तो आपके पास ₹30000 से ज्यादा नगद राशि होने पर आपको उस राशि का संपूर्ण ब्यौरा देना होगा। संपूर्ण विवरण ना देने पर राशि पुलिस द्वारा जप्त की जा सकेगी।  पुलिस द्वारा जप्त की गई राशि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही आपको पुनः वापस मिलेगी।

आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जा रहे है तो गाड़ी सम्बन्धित तमाम ओरिजनल कागजात डाइविंग लाइसेंस साथ रखे हर जगह चेकिंग चलेगी।

सावधानी बरतें व आचार संहिता के नियमो का पालन करे

 अतः आप सभी से निवेदन है कि कहीं पर भी आवागमन में अपने साथ नगद रुपए  आवश्यकतानुसार लेकर जाएं विवाह शादी की सीजन है

चाहे व्यापार हो या घरेलू सामान अगर रुपए बैंक से निकाले तो बैंक का स्टेटमेंट पासबुक साथ लेकर जाएं व व्यापारी या अन्य कोई भी दुकानदार बिना बिल माल का आयात निर्यात नही करे।

ज्वेलरी दुकानदार या कारीगर सोने चांदी की ज्वैलरी या फ़ाईन माल बिना बिल के आयात निर्यात नहीं करें अन्यथा माल जप्त होने पर आचार संहिता 23 मई के बाद ही छूट पाएगा !

किसान भी माल अगर नकद भुगतान प्राप्त करे तो रसीद साथ रखे  !


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